केंद्र ने उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां देते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित किया

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा. (छवि: न्यूज18/फ़ाइल)

गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत ‘व्यावसायिक लेनदेन नियमों’ में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अटकलों के बीच, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया, जिससे उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां मिल गईं।

केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को अधिनियम के तहत ‘व्यावसायिक लेनदेन नियमों’ में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई।

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